पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान ख़ान के भाषणों को टीवी चैनल पर प्रसारित करने पर लगे प्रतिबंध के आदेश को सस्पेंड कर दिया है।
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) ने सैटेलाइट टीवी चैनलों पर इमरान ख़ान के लाइव या रिकॉर्ड किए गए भाषणों और बयानों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है।
इमरान ख़ान पर अपने भाषणों में संस्थाओं और शख़्सियतों पर बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया गया था।
पीटीआई ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में अपील की थी।
इस मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार, 9 मार्च 2023 को कोर्ट ने प्रतिबंध से जुड़ी अधिसूचना को निलंबित कर दिया और मामले को सुनवाई के लिए बड़ी पीठ के पास भेज दिया। अब इस मामले की सुनवाई 13 मार्च 2023 को होगी।
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