दिल्ली हाई कोर्ट ने मुस्लिम व्यक्ति पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाने वाली खबरों को हटाने के लिए कहा
शुक्रवार, 12 मई, 2023 आई बी टी एन खबर ब्यूरो
भारत में दिल्ली हाई कोर्ट ने मीडिया घरानों और ट्विटर, गूगल समेत कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए हैं।
निर्देश में दिल्ली हाई कोर्ट ने मुस्लिम व्यक्ति पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाने वाली खबरों को हटाने के लिए कहा है।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने इस वीडियो से फैलने वाले खतरे को देखते हुए यह आदेश पारित किया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के साथ साथ गूगल और ट्विटर को यह नोटिस जारी किया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश के चव्हाण, ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड, पिटी मीडिया एलएलपी, ऑर्गेनाइजर के मालिक भारत प्रकाशन और वॉइस ऑफ द नेशन को भी नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता अज़मत अली ख़ान, जो खुद को क्लासिकल म्यूजिक टीचर बताते हैं उन्होंने कोर्ट से वीडियो क्लिप हटाने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता के खिलाफ दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने जबरदस्ती धर्म बदलने का आरोप लगाते हुए 19 अप्रैल 2023 को एफआईआर दर्ज करवाई थी।
याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि मामले को सांप्रदायिक रंग देने के लिए वीडियो को ऑनलाइन प्रसारित किया जा रहा है।