सरकार ने विदेश में डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर खर्च करने पर लगने वाले टैक्स के बारे में स्पष्टीकरण दिया
शनिवार, 20 मई, 2023 आई बी टी एन खबर ब्यूरो
भारत की केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 19 मई 2023 को विदेश में डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर खर्च करने पर लगने वाले टैक्स के बारे में स्पष्टीकरण दिया है।
सरकार की ओर से कहा गया है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से विदेश में सात लाख रुपये तक के खर्च पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
सरकार ने इस सप्ताह के शुरू में विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए गए खर्च को एलआरएस (लिबरलाइज़्ड रेमिटेन्स स्कीम) के दायरे में ला दिया है। इसके तहत 20 फीसदी टैक्स लगेगा।
एलआरएस के तहत कोई भी भारतीय नागरिक रिज़र्व बैंक की इजाज़त लिए बग़ैर विदेश में सालाना ढाई लाख डॉलर यानी क़रीब दो करोड़ रुपये तक खर्च कर सकता है।
डेबिट कार्ड पहले से ही एलआरएस के दायरे में हैं।
सरकार की ओर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से विदेश में पेमेंट पर 20 फ़ीसदी टीसीएस (स्रोत पर टैक्स संग्रह) के फ़ैसले की काफी आलोचना हो रही है। लोग इसे 'टैक्स टेररिज़्म' बता रहे हैं।
इन आलोचनाओं के बाद सरकार ने शुक्रवार, 19 मई 2023 को देर शाम कहा कि विदेश में डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सात लाख रुपये तक के खर्च पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।