केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ नीतीश और तेजस्वी ने केजरीवाल का समर्थन किया
रविवार, 21 मई, 2023 आई बी टी एन खबर ब्यूरो
भारत में केंद्र की ओर से अध्यादेश लाकर दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार अपने पास रखने के मामले में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने केजरीवाल सरकार का समर्थन किया है।
नीतीश कुमार ने रविवार, 21 मई 2023 को दिल्ली में कहा, "सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार जो करने की कोशिश कर रही है वो विचित्र है। इस पर सभी को एकजुट होना होगा। हम केजरीवाल के साथ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी दलों को एक साथ मिल कर अभियान चलाना होगा। हम पूरे तौर पर केजरीवाल जी के साथ हैं।''
इस मामले में आरजेडी नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार को उनका पूरा समर्थन है।
तेजस्वी यादव ने कहा, "जो परेशानी अरविंद केजरीवाल झेल रहे हैं। हम उसके ख़िलाफ़ केजरीवाल जी को समर्थन देने आए हैं। अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार होती तो उपराज्यपाल में हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की? दिल्ली में भाजपा कभी वापसी नहीं करेगी।''
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के इस अध्यादेश का विरोध करने के लिए विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं।
वो इस मुद्दे पर बात करने के लिए ममता बनर्जी से मिलेंगे।
अरविंद केजरीवाल ने कहा, "परसों तीन बजे मेरी ममता जी (बंगाल की मुख्यमंत्री) के साथ बैठक है। उसके बाद मैं देश में सभी पार्टी अध्यक्षों से मिलने के लिए जाऊंगा। आज मैंने नीतीश जी से भी अनुरोध किया कि वो भी सभी पार्टियों से बात करें। मैं भी हर राज्य में जाकर, राज्यसभा में जब ये बिल आए, तब इसे हराने के लिए मैं सभी से समर्थन के लिए बात करूंगा।''
पूरा मामला क्या है?
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 11 मई 2023 को दिल्ली सरकार के पक्ष में फ़ैसला सुनाते हुए कहा था कि अधिकारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए।
लेकिन केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई। अध्यादेश के तहत अधिकारियों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से जुड़ा आख़िरी फैसला लेने का हक़ उपराज्यपाल को वापस दे दिया गया है।
मोदी सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लेकर आई है। इसके तहत दिल्ली में सेवा दे रहे 'दानिक्स' कैडर के 'ग्रुप-ए' अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए 'राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण' गठित किया जाएगा।