BS-3 वाहन बंद: सस्ती हुई बाइक, 22000 तक मिल रही छूट

दिल्ली एनसीआर में बीएस-3 मानकों के दुपहिया वाहनों पर ऑटो कंपनियों ने भारी छूट का ऐलान किया है। कंपनियों ने बीएस-3 मानकों की मोटरसाइकिलों पर 22000 रुपए तक की छूट का ऐलान किया है।

कंपनियों का यह ऐलान सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के ठीक एक दिन बाद आया है जिसमें कहा गया है कि एक अप्रैल से बीएस-3 मानकों वाले दुपहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है।

दुपहिया वाहन बनाने वाली प्रमुख कंपनियों जैसे हीरो मोटो कार्प, एचएमएसआई, बजाज ऑटो और सुजकी मोटरसाइकिल ने अपने कई मॉडल्स पर 22000 रुपए तक की छूट का ऐलान किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआर में कंपनियों के स्टॉक में मौजूद आठ लाख वाहनों में 6 लाख 70 हजार बाइक्स बीएस -3 मानक वाली हैं।

डीलरों का कहना है कि वह इन वाहनों को अगले 24 घंटे में जल्द से जल्द निकालने की कोशिश में हैं जिससे उनकी कम से कम लागत वसूल हो सके।

होंडा ने शुरू में अपने वाहनों पर अपने बीएस-3 वाले स्कूटरों में सीधे 10 हजार रुपए की छूट देने का ऐलान किया था, लेकिन अब यह छूट मोटरसाइकिलों में बढ़ाकर 22000 रुपए तक कर दी गई है।

जिन मॉडलों पर 22000 रुपए तक की छूट है उनमें एक्टिवा 3जी (कीमत Rs 50,290), ड्रीम युगा (Rs 51,741), सीबी शाइन (Rs 55,799 to Rs 61,283), सीडी 110 डीएक्स (Rs 47,202 to Rs 47,494)।

हीरो मोटरसाइकिल ने अपने बीएस-3 वाले वाहनों में 12500 रुपए तक की छूट का ऐलान किया है। कंपनी ने अधिकतम छूट अपने स्कूटरों पर देने का ऐलान किया है।

वहीं प्रीमियम बाइकों में 7500 रुपए की छूट और सबसे ज्यादा बिकने वाली हल्की मोटरसाइकिलों में 5000 रुपए तक की छूट का ऐलान किया है।

फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स (एफएडीए) के निदेशक (अंतरराष्ट्रीय मामले) निकुंज सांघी ने पीटीआई भाषा से कहा, उद्योग में अबतक इस तरह की छूट कभी सुनने को नहीं मिला।

यह पूछे जाने पर कि शीर्ष अदालत के फैसले के मद्देनजर डीलर क्या कदम उठा रहे हैं, उन्होंने कहा, हमारा जोर समय सीमा से पहले यथासंभव अधिक से अधिक वाहनों को बेचने पर है। हमारे लोग संभावित ग्राहकों को कॉल कर रहे हैं और उन्हें छूट के बारे में बता रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने कल कहा कि लोगों का स्वास्थ्य विनिमार्ताओं के वाणिज्यिक हित से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वाहन कंपनियां इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि उन्हें एक अप्रैल 2017 से केवल बीएस- 4 मानकों वाले वाहनों का ही विनिमार्ण करना है, लेकिन इसके बावजूद वे स्वयं से कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 अप्रैल के बाद भारत में बीएस 3 उत्सर्जन मानक वाले वाहन नहीं बिकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों का जीवन विनिर्माताओं के व्यावसायिक हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1अप्रैल से देश में बीएस 4 मानक लागू हो रहे हैं। कारखानों में तैयार खडे बीएस 3 वाहनों की संख्या 8.24 लाख है जिसमें से 6 लाख के करीब दोपहिया वाहन हैं।

जस्टिस मदन लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने यह आदेश बुधवार को दिया। आटो कंपनियां बीएस 4 मानक 1 अप्रैल से लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी। इस मामले में सरकार ने भी कंपनियों का समर्थन किया था और कहा था कि उन्हें बीएस 3 वाले वहन बेचने दिए जाएं।

भारतीय कंपनियों और इसके डीलरों के पास बीएस-3 वाले दोपहिया वाहनों की कुल इन्वेंट्री 20 मार्च तक करीब 6.71 लाख थी। ज्यादातर ऐसे वाहन अग्रणी दोपहिया कंपनियों हीरो मोटोकॉर्प व होंडा मोटरसाइकल ऐंड स्कूटर इंडिया के पास हैं। इस स्टॉक में बजाज की हिस्सेदारी करीब 12 फीसदी है। हीरो के पास करीब 2.90 लाख वाहन थे, वहीं एचएमएसआई के पास वाहनों की अनुमानित इन्वेंट्री करीब 2.5 लाख है। दोनों कंपनियां मार्च से पूरा उत्पादन बीएस-4 मानक वाले वाहनों की कर रही हैं।