गुजरात: हार्दिक पटेल को बड़ी राहत, कोर्ट ने गैर जमानती वारंट रद्द किया
गुजरात चुनाव से पहले पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को गुजरात की स्थानीय अदालत ने बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ साल 2015 के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
2015 में बीजेपी नेता ऋषिकेश पटेल के कार्यालय पर हार्दिक पटेल के समर्थकों ने हमला किया था, इसी मामले पर कोर्ट ने बुधवार को यह वारंट जारी किया।
पटेल के वकील ने हार्दिक की अदालत में पेशी से छूट की मांग की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
हार्दिक ने बुधवार रात को कहा था, ''अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार करना चाहती है तो मैं आत्मसमर्पण को तैयार हूं।''
हार्दिक अदालत में अपने 5 सहयोगियों के साथ पहुंचे थे। हार्दिक लगातार दूसरी तारीख पर हाजिर नहीं हुए थे, तब अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। हार्दिक को देशद्रोह के एक मामले में सेशन्स कोर्ट, अहमदाबाद में भी पेश होना है।
पटेल ने मंगलवार को अहमदाबाद के एक होटल में सोमवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की खबर को गलत बताया और इस खबर के साथ समाचार चैनलों पर दिखाए गए सीसीटीवी फुटेज पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि एक पांच सितारा होटल का सीसीटीवी फुटेज लीक कैसे हो सकता है?
हार्दिक ने ट्वीट कर कहा, ''मैंने राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की है, लेकिन मैं जब भी राहुल गांधी से मिलूंगा, पूरे हिंदुस्तान के सामने घोषणा करके मिलूंगा। मैं उनसे उनके अगले गुजरात दौरे के दौरान मिलूंगा। भारत माता की जय !''
हार्दिक इससे पहले गुजरात में कांग्रेस पार्टी महासचिव अशोक गहलोत से मिले थे। उन्होंने उन्हें कांग्रेस का एजेंट कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर प्रहार किया।
एक अन्य ट्वीट कर उन्होंने कहा, ''जो यह कहते हैं कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूं, वे वास्तव में बीजेपी के एजेंट हैं। बीजेपी के नेता क्या कहते हैं, मैं इस पर ध्यान नहीं देता।''
गुजरात में वर्ष 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि कैसे गुजरात पुलिस या राज्य सरकार उम्मेद होटल का सीसीटीवी फुटेज मांग सकती है?
हार्दिक और राहुल गांधी सोमवार को इसी होटल में ठहरे थे और दोनों के सीक्रेट बैठक के कयास लगाए जा रहे थे।