अपनी पसंद का चैनल चुनने के लिए ट्राई ने उपभोक्ताओं को 31 जनवरी तक का समय दिया
भारत में टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी (TRAI) ने नये टैरिफ नियम के तहत ग्राहकों को अपनी पसंद का चैनल चुनने के लिए 31 जनवरी तक का समय दे दिया है। ट्राई ने कहा है कि ग्राहक 31 जनवरी तक अपनी पसंद के चैनल चुन सकते हैं। ट्राई ने सभी मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स (MSOs) और लोकल केबल ऑपरेटर्स (LCOs) को पहले 29 दिसंबर से नया टैरिफ सिस्टम लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन अब ट्राई ने इस समयसीमा को बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया है।
ट्राई के सचिव एस के गुप्ता ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, ''हमने आज (गुरुवार) ब्रॉडकास्टर्स, डीटीएच ऑपरेटरों और एमएसओ (मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों) के साथ एक बैठक की। सभी ने नए नियमों को लागू करने की अपनी तत्परता दिखाई। हालांकि, उन्होंने अनुरोध किया कि ग्राहकों को कुछ और समय दिया जाए ताकि वे अपनी पसंद के हिसाब से चैनल चुन सकें जिससे आगे उन्हें परेशानी न हो।''
इस मांग के मद्देनजर डिस्ट्रिब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (डीपीओ) को ग्राहकों से उनकी पसंद के चैनलों की लिस्ट मांगने के लिए 31 जनवरी तक समय दे दिया गया है और 1 फरवरी से ग्राहकों को उनके द्वारा चुने गए चैनल मुहैया करा दिए जाएंगे।
कुछ दिन पहले ट्राई ने कहा था कि 29 दिसंबर से टीवी ब्लैकआउट नहीं होगा और नई स्कीम पर पूरी तरह से शिफ्ट होने के लिए उपभोक्ताओं को समय दिया जाएगा।
नया नियम क्या है?
ट्राई के केवल और डीटीएच ऑपरेटर्स के लिए लागू हो रहे नए नियम में कहा गया है कि वह उपभोक्ताओं पर टीवी चैनल थोप नहीं सकता है, बल्कि उपभोक्ता के पास टीवी चैनलों को चुनने की आजादी होगी, जिन्हें वे देखना चाहते हैं। उपभोक्ता अपनी मनपसंद के ही चैनल के लिए भुगतान करेंगे। इसके लिए सभी ब्रॉडकास्टर्स को अपने चैनल को बुके के रूप में उपलब्ध करना होगा, जिन्हें उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार चुन सकता है। टीवी स्क्रीन पर हर चैनल की अधिकतम मूल्य लिखी होगी। कोई भी केवल या डीटीएच ऑपरेटर ब्रॉडकास्टर की ओर से तय कीमत से अधिक नहीं ले सकता है।
ट्राई के नए नियम के तहत ग्राहकों को हर महीने 100 चैनलों के लिए अधिकतम 130 रुपये देना होगा। जीएसटी अलग से होगा। ऐसे में अगर आप 100 से अधिक चैनल देखते हैं तो अगले 25 चैनलों के लिए 20 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इसके अलावा आप जो पे चैनल्स चुनेंगे, उनकी तय कीमतें जुड़ जाएंगी। यानी अगर आप बहुत सारे पे चैनल देखने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो हो सकता है कि आपको अधिक भुगतान करने पड़े। ट्राई ने बार्क के रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि टीवी दर्शकों के पैटर्न के अनुसार 80 प्रतिशत उपभोक्ता या तो 40 या उससे कम चैनलों को देखते या खंगालते हैं। यदि कोई उपभोक्ता सावधानीपूर्वक अपने परिवार की पूरी आवश्यकता के लिए चैनल चुनता है तो उसे हर महीने मौजूदा कीमत से कम भुगतान करना होगा।
ट्राई ने सभी केबल और डीटीएच ऑपरेटर्स से कहा है कि वह टीवी दर्शकों को अपने वेबसाइट के जरिए चैनल चुनने और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराएं। वेबसाइट पर चैनलों की सूची कीमत के साथ उपलब्ध होगी। इसके अलावा उपभोक्ता कॉल सेंटर के जरिए भी चैनल चुन पाएंगे।
नए नियम लागू होने के बाद कोई भी केबल या डीटीएच ऑपरेटर्स चैनलों के लिए अलग-अलग चार्ज नहीं ले पाएंगे। सभी प्लेटफॉर्म पर चैनलों की समान कीमत होगी। अगर दो अलग- अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के उपभोक्ता एक जैसे चैनल देख रहे हैं तो उनका भुगतान भी एक जैसा ही होगा।