
सहारा समूह की पुणे में स्थित 39,000 करोड़ रुपये की एंबी वैली के कुर्की के आदेश
सुब्रत रॉय और सहारा ग्रुप को सहारा-सेबी विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की पुणे में स्थित 39,000 करोड़ रुपये की एंबी वैली के कुर्की के आदेश दिए है।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को करेगा। कोर्ट ने कहा कि रकम की वसूली तक टाउनशिप सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से ऐसी संपत्तियों की सूची देने को कहा जिन पर कोई देनदारी नहीं है जिससे इनकी नीलामी कर शेष 14,000 करोड़ रुपये की मूल राशि वसूली जा सके।
सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के आखिरी आदेशानुसार 600 करोड़ रुपये जमा कराए। इसके बाद कोर्ट ने सुब्रत रॉय की पेरोल भी दो हफ्ते बढ़ा दी है। इस मामले की सुनवाई अब 20 फरवरी को होगी।
पिछली सुनवाईं के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपया जमा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर पैसे जमा नहीं हुए तो सहारा प्रमुख को जेल जाना होगा।
दरअसल, पिछली सुनवाईं के दौरान सहारा ग्रुप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी कि नोटबंदी की वजह से वह ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 28 नवंबर को जब आदेश दिए गए थे तब भी हालात ऐसे ही थे।
मार्च 2014 से जेल में बंद सुब्रत राय इस समय पैरोल पर बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मां के अंतिम संस्कार के लिए 6 मई, 2016 को सुब्रत रॉय का पैरोल मंजूर किया था।
उसके बाद 28 नवंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया था।










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