कलकत्ता हाई कोर्ट ने महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपी
कलकत्ता हाई कोर्ट ने महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपी
मंगलवार, 13 अगस्त 2024
कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने घटना की जांच कर रही पुलिस को बुधवार, 14 अगस्त 2024 की सुबह दस बजे तक सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने को आदेश दिए हैं।
कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस हिरण्यमय भट्टाचार्य ने ये फैसला सुनाया।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में याचिका दायर की थी।
वकील बिकास रंजन भट्टाचार्य और कौस्तुभ बागची इस मामले की पैरवी कर रहे थे।
शुक्रवार, 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही एक महिला डॉक्टर की सेमिनार हॉल में लाश मिली थी। डॉक्टर खाना खाने के बाद सेमिनार हॉल में ही सो गई थीं।
पुलिस के मुताबिक़, बलात्कार और हत्या की ये घटना रात तीन से सुबह छह बजे के बीच हुई है।