शाहीन बाग़: रास्ता खुलवाने पर हाईकोर्ट ने क्या कहा?
नोएडा-दिल्ली के बीच कालिंदी कुंज का बंद रास्ता खुलवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वो जनहित और क़ानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करे।
नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के ख़िलाफ़ शाहीन बाग़ में महिलाएं पिछले 15 दिसंबर से धरने पर बैठी हैं। इस कारण नोएडा और दिल्ली का रास्ता बंद है। रास्ता बंद होने के कारण आम लोगों को परेशानी हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी दिक़्क़त हो रही है।
लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें रास्ता खुलवाने की अपील की गई थी।
मंगलवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई तो की लेकिन कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन उसे जनहित और क़ानून-व्यवस्था का ध्यान रखना होगा।
कोर्ट ने कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की है।