अर्थव्यवस्था

व‍िदेशी न‍िवेश पर फैसला लेने वाले बोर्ड को भंग करने का प्रस्‍ताव

कांग्रेस नेता और भारत के पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के चैन्नई स्थित घर पर छापेमारी के एक दिन बाद ही फॉरेन इनवेस्टमेंट पर्सनल बोर्ड (एफआईपीबी) को भंग करने का प्रस्ताव मोदी की कैबिनेट में पहुंच गया है। यह छापेमारी इसलिए की गई थी कि क्या उनके वित्त मंत्री रहते हुए विदेशी निवेश प्रस्ताव को अवैध रूप से मंजूरी दी गई?

एफआईपीबी का गठन दो दशक पहले किया गया था। इसमें अलग-अलग मंत्रालयों के पांच ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। यह भारत में 600 करोड़ रुपये तक के विदेशी निवेश को मंजूरी दे सकते हैं। इससे बड़े निवेश का फैसला कैबिनेट कमिटी करती है।

फरवरी में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि भारत में बिजनेस करने को सरल बनाना है। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सुधार करने में एफआईपीबी को खत्म करना शामिल है। यह वित्त मंत्रालय का ही एक हिस्सा है।

वित्त मंत्री ने कहा था कि अगले कुछ महीनों में विदेशी निवेश के आवेदन के लिए रोडमैप की घोषणा की जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के एक महीने के अंदर ही एफआईपीबी के भंग होने की संभावना है।

खबरों के मुताबिक, प्रासंगिक मंत्रालयों और नियामकों को निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया जाएगा। स्वीकृति मांगने वाली कंपनियों को एक नई वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा जा सकता है जो संबंधित मंत्रालयों को सीधे आवेदन पहुंचा देगी। 2015 की शुरूआत में एफआईपीबी ने अपने फैसलों में तेजी लाने के लिए एक महीने में दो बार मीटिंग करना शुरू कर दिया था।

रक्षा और खनन जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सरकारी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यह 49 फीसदी तक की इक्विटी विदेशी खरीदार को दे सकते हैं। भारत में 90 फीसदी से ज्यादा एफडीआई (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) का प्रवाह इस स्वचालित मार्ग से होता है। वित्त वर्ष 2016 के पहले 6 महीने में ही लगभग 1,45,000 करोड़ रुपये का विदेश प्रत्यक्ष निवेश आ गया था। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2015 के पहले 6 महीने की तुलना में यह 36 फीसदी ज्यादा था।

पीटर मुखर्जी के आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी देने के मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिंदबरम के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद सीबीआई ने चिंदबरम व उनके बेटे कार्ति चिंदबरम के घर पर छापेमारी की एफआईआर में इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और कार्ति चिदंबरम का भी नाम शामिल था।

विप्रो के दफ़्तर पर जैविक हमला करने की धमकी

बेंगलुरु स्थित सूचना प्रोद्यौगिकी की मेगा कंपनी विप्रो को एक धमकी भरा मेल मिला है। इस मेल के जरिये कंपनी को 25 मई तक 500 करोड़ रुपये इंटरनेट के जरिये जमा कराने को कहा गया है। ऐसा ना करने की स्थिति में मेल भेजने वाले ने कंपनी के दफ़्तर पर ड्रोन के जरिये जहरीले रसायन से जैविक हमला करने की धमकी दी है।

अज्ञात शख्स से मिले इस मेल में पेमेंट करने के लिए एक लिंक भी दिया गया है और कहा गया है कि वे अपनी धमकी को सच साबित करने का एक नमूना भी देंगे और आने वाले दिनों में जहरीले रसायन का 2 ग्राम सैंपल भी विप्रो के किसी एक दफ़्तर में भेजेंगे।

खबरों के अनुसार, ई मेल भेजने वाले गुमनाम शख्स ने मेल में लिखा है कि अगर कंपनी पैसा नहीं देती है तो कंपनी पर हमले के लिए एक प्राकृतिक जहर रिसिन (Ricin) का इस्तेमाल किया जाएगा।

मेल भेजने वाले का कहना है कि वो कंपनी के कैफेटेरिया में, या फिर ड्रोन के जरिये इस केमिकल को विप्रो परिसर में डाल देगा। उसने ये भी धमकी दी है कि वो इस केमिकल को टॉयलेट सीट पर भी डाल सकता है। इस शख्स ने बिटक्वाइंस के जरिये पेमेंट भेजने की मांग की है। बिटक्वाइंस इंटरनेट के जरिये वित्तीय लेन-देन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी है।

कंपनी ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। विप्रो के सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस मेल के मिलने के बाद दफ़्तर परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस धमकी का कंपनी के रोजाना ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा है।

बेंगलुरु पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है।  बेंगलुरु पुलिस की साइबर विंग इस केस की जांच कर रही है और मेल कहां से लिखा गया है और किस आईपी एड्रेस के जरिये भेजा गया है इसकी जांच कर रही है।

पुलिस का कहना है कि ये फर्जी मेल भी हो सकता है। बेंगलुरु के एडिशनल कमिश्नर एस रवि ने बताया कि वे अपने सभी साधनों के जरिये ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये धमकी वास्तविक है या झूठ। साल 2013 में भी विप्रो ऑफिस को उड़ाने की धमकी मिली थी जो बाद में फर्जी साबित हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा आम्‍बी वैली की नीलामी के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को तगड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने पुणे स्थित समूह की संपत्ति आम्‍बी वैली की नीलामी के आदेश दिए हैं।

सहारा समूह अपने निवेशकर्ताओं को जमा रकम लौटा पाने में नाकाम रहा जिसके बाद अदालत ने यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सहारा समूह के सुब्रत रॉय को इस मामले में 28 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में खुद मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं।

शीर्ष अदालत ने 21 मार्च को हुई सुनवाई में सहारा समूह को आगाह किया था कि अगर वह 17 अप्रैल तक बकाया 5,092.6 करोड़ रुपए नहीं जमा कराता, तो पुणे में उसकी आम्‍बी वैली की 39,000 करोड़ रुपए मूल्‍य की प्रमुख संपत्ति की नीलामी की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले धन की वसूली के लिए सहारा समूह की इस प्रमुख संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया था।

शीर्ष अदालत ने 21 मार्च की सुनवाई में सहारा समूह से दो सप्ताह में उन संपत्तियों की सूची देने को कहा था जिन पर किसी तरह की देनदारी नहीं है और जिन्हें सार्वजनिक नीलामी के लिए रखा जा सकता है ताकि निवेशकों को लौटाए जाने वाले मूल धन के शेष 14,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई जा सके।

निवेशकों से जुटायी गयी मूल राशि 24,000 करोड़ रुपए है जिसे लौटाया जाना है। यह पैसा सेबी-सहारा खाते में जमा कराया जाना है।

न्यायालय ने पिछले साल 28 नवंबर को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी तक सेबी-सहारा रिफंड खाते में 600 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा था।

न्यायालय ने चेतावनी दी थी कि यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा।

लोक सभा के बाद राज्‍य सभा से भी पास हुआ जीएसटी बिल

संसद ने देश में ऐतिहासिक कर सुधार व्यवस्था जीएसटी को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए आज वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े चार विधेयकों को मंजूरी दे दी।

साथ ही सरकार ने आश्वस्त किया कि नयी कर प्रणाली में उपभोक्ताओं और राज्यों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा तथा कृषि पर कर नहीं लगाया जाएगा।

राज्यसभा ने आज केंद्रीय माल एवं सेवा कर विधेयक 2017 'जीएसटी विधेयक', एकीकृत माल एवं सेवा कर विधेयक 2017 आई जीएसटी विधेयक', संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर विधेयक 2017 और माल एवं सेवाकर 'राज्यों को प्रतिकर' विधेयक 2017 को सम्मिलित चर्चा के बाद लोकसभा को ध्वनिमत से लौटा दिया। इन विधेयकों पर लाये गये विपक्ष के संशोधनों को उच्च सदन ने खारिज कर दिया।

धन विधेयक होने के कारण इन चारों विधेयकों पर राज्यसभा में केवल चर्चा करने का अधिकार था। लोकसभा 29 मार्च को इन विधेयकों को मंजूरी दे चुकी है।

वस्तु एवं सेवा कर संबंधी विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने विपक्ष की इन आशंकाओं को निर्मूल बताया कि इन विधेयकों के जरिये कराधान के मामले में संसद के अधिकारों के साथ समझौता किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि इसी संसद ने संविधान में संशोधन कर जीएसटी परिषद को करों की दर की सिफारिश करने का अधिकार दिया है।

जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद पहली संघीय निर्णय करने वाली संस्था है। संविधान संशोधन के आधार पर जीएसटी परिषद को मॉडल कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जहां तक कानून बनाने की बात है तो यह संघीय ढांचे के आधार पर होगा, वहीं संसद और राज्य विधानसभाओं की सर्वोच्चता बनी रहेगी। हालांकि इन सिफारिशों पर ध्यान रखना होगा क्योंकि अलग-अलग राज्य अगर-अलग दर तय करेंगे तो अराजक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। यह इसकी सौहार्दपूर्ण व्याख्या है और इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया गया है कि यह देश का एकमात्र ऐसा कर होगा जिसे राज्य एवं केंद्र एक साथ एकत्र करेंगे। एक समान कर बनाने की बजाए कई कर दर होने के बारे में आपत्तियों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कई खाद्य उत्पाद हैं जिनपर अभी शून्य कर लगता है और जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद भी कोई कर नहीं लगेगा। कई चीजें ऐसी होती हैं जिन पर एक समान दर से कर नहीं लगाया जा सकता। जैसे तंबाकू, शराब आदि की दरें ऊँची होती हैं जबकि कपड़ों पर सामान्य दर होती है।

जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद में चर्चा के दौरान यह तय हुआ कि आरंभ में कई कर लगाना ज्यादा सरल होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने विचार-विमर्श के बाद जीएसटी व्यवस्था में 0, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरें तय की है। लक्जरी कारों, बोतल बंद पेयों, तंबाकू उत्पाद जैसी अहितकर वस्तुओं एवं कोयला जैसी पर्यावरण से जुड़ी सामग्री पर इसके ऊपर अतिरिक्त उपकर भी लगाने की बात कही है।

उन्होंने कहा कि 28 प्रतिशत से अधिक लगने वाला उपकर (सेस) मुआवजा कोष में जायेगा और जिन राज्यों को नुकसान हो रहा है, उन्हें इसमें से राशि दी जायेगी। ऐसा भी सुझाव आया कि इसे कर के रूप में लगाया जाए। लेकिन कर के रूप में लगाने से उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ता। बहरहाल, उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त कर नहीं लगाया जायेगा।

जेटली ने कहा कि मुआवजा उन राज्यों को दिया जायेगा जिन्हें जीएसटी प्रणाली लागू होने से नुकसान हो रहा हो। यह आरंभ के पांच वर्षो के लिए होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के दौरान इसलिए जीएसटी पर आमसहमति नहीं बन सकी क्योंकि नुकसान वाले राज्यों को मुआवजे के लिए कोई पेशकश नहीं की गई थी। जीएसटी में मुआवजे का प्रावधान 'डील करने में सहायक' हुआ और राज्य साथ आए।

जीएसटी में रीयल इस्टेट क्षेत्र को शामिल नहीं किये जाने पर कई सदस्यों की आपत्ति पर स्पष्टीकरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें राज्यों को काफी राजस्व मिलता है। इसमें रजिस्ट्री तथा अन्य शुल्कों से राज्यों की आय होती है इसलिए राज्यों की राय के आधार पर इसे जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जीएसटी परिषद में कोई भी फैसला लेने में केंद्र का वोट केवल एक तिहाई है जबकि दो तिहाई वोट राज्यों को है। इसलिए कोई भी फैसला करते समय केंद्र अपनी राय थोपने के पक्ष में नहीं है।

वस्तु एवं सेवा कर को संवैधानिक मंजूरी प्राप्त पहला संघीय अनुबंध करार देते हुए जेटली ने कहा कि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त कर का भार नहीं डालते हुए जीएसटी के माध्यम से देश में 'एक राष्ट्र, एक कर' की प्रणाली लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद कर ढांचे को सर्वसम्मति से तय कर रही है और इस बारे में अब तक 12 बैठकें हो चुकी हैं। यह विधेयक केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझी संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है और यह ऐसी पहली पहल है।

जीएसटी के लागू होने पर केंद्रीय स्तर पर लगने वाले उत्पाद शुल्क, सेवाकर और राज्यों में लगने वाले मूल्य वर्धित कर (वैट) सहित कई अन्य कर इसमें समाहित हो जायेंगे। जेटली ने विधेयकों को स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्रीय जीएसटी संबंधी विधेयक के माध्यम से उत्पाद, सेवा कर और अतिरिक्त सीमा शुल्क समाप्त हो जाने की स्थिति में केंद्र को कर लगाने का अधिकार होगा। समन्वित जीएसटी या आईजीएसटी के जरिये वस्तु और सेवाओं की राज्यों में आवाजाही पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार होगा।

कर छूट के संबंध में मुनाफे कमाने से रोकने के उपबंध के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगर 4.5 प्रतिशत कर छूट दी जाती है तब इसका अर्थ यह नहीं कि उसे निजी मुनाफा माना जाए बल्कि इसका लाभ उपभोक्ताओं को भी दिया जाए। इस उपबंध का आशय यही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि रियल इस्टेट की तरह ही स्थिति शराब और पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में भी थी। राज्यों के साथ चर्चा के बाद पेट्रोलियम पदार्थो को इसके दायरे में लाया गया है, लेकिन इसे अभी शून्य दर के तहत रखा गया है। इस पर जीएसटी परिषद विचार करेगी। शराब अभी भी इसके दायरे से बाहर है।

वित्त मंत्री ने कहा कि पहले एक व्यक्ति को व्यवसाय के लिए कई मूल्यांकन एजेंसियों के पास जाना पड़ता था। आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए उत्पाद शुल्क, सेवा कर, राज्य वैट, मनोरंजन कर, प्रवेश शुल्क, लक्जरी टैक्स एवं कई अन्य कर से गुजरना पड़ता था।

वित्त मंत्री ने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं का देश में सुगम प्रवाह नहीं था। ऐसे में जीएसटी प्रणाली को आगे बढ़ाया गया। एक ऐसा कर जहां एक मूल्यांकन अधिकारी हो। अधिकतर स्व मूल्यांकन हों और आॅडिट मामलों को छोड़कर केवल सीमित मूल्यांकन हो।

जेटली ने कहा कि कर के ऊपर कर लगता है जिससे मु्रदास्फीति की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए सारे देश को एक बाजार बनाने का विचार आया। यह बात आई कि सरल व्यवस्था देश के अंदर लाई जाए। कृषि को जीएसटी के दायरे में लाने को निर्मूल बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि एवं कृषक को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। धारा 23 के तहत कृषक एवं कृषि को छूट मिली हुई है। इसलिए इस छूट की व्याख्या के लिए परिभाषा में इसे रखा गया है। इस बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जेटली ने कहा कि कृषि उत्पाद जब शून्य दर वाले हैं तब इस बारे में कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए।

इस बारे में कांग्रेस की आपत्तियों को खारिज करते हुए जेटली ने कहा कि 29 राज्य, दो केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र ने इस पर विचार किया जिसमें कांग्रेस शासित प्रदेश के आठ वित्त मंत्री शामिल थे। ''तब क्या इन सभी ने मिलकर एक खास वर्ग के खिलाफ साजिश की?'' जीएसटी लागू होने के बाद वस्तु एवं जिंस की कीमतों में वृद्धि की आशंकाओं को खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कर की दर वर्तमान स्तर पर रखी जाएगी ताकि इसका मुद्रास्फीति संबंधी प्रभाव नहीं पड़े।

जेटली ने कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा जीएसटी के बारे में अपना एक विधान लाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री ने जीएसटी परिषद की सभी बैठकों में भाग लिया है।

उच्च सदन ने तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन का जो संशोधन खारिज किया उसमें कहा गया था कि जीएसटी परिषद के सभी फैसलों की संसद से मंजूरी दिलवायी जानी चाहिए।

पेट्रोल 3.77 और डीजल 2.91 रुपये प्रति लीटर सस्ता

भारत में पेट्रोल व डीजल के दाम शुक्रवार मध्यरात्रि से कम हो गए हैं। पेट्रोल 3.77 रुपये प्रति लीटर व डीजल 2.91 रुपये प्रति लीटर सस्ता किया गया है।

सार्वजनिक तेल कंपनियों ने पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में इस कटौती की घोषणा की है। इस समय दिल्ली में पेट्रोल का दाम 71.‍14 रुपये प्रति लीटर व डीजल का दाम 59.02 रुपये प्रति लीटर है।

इंडियन आयल कारपोरेशन का कहना है कि पेट्रोल के दाम में 3.77 रुपये प्रति लीटर कटौती की गई है। इसमें राज्य लेवी शामिल नहीं है। यानी स्थानीय लेवी को शामिल करने पर कटौती अधिक होगी।

इसी तरह डीजल के दाम में 2.91 रुपये प्रति लीटर कटौती की गई है। इस कटौती में राज्य लेवी शामिल नहीं है। इससे पहले इनके दाम में 16 जनवरी को संशोधन किया गया था।

जियो प्राइम मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन अब 15 अप्रैल तक

मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो ने शुक्रवार को कहा कि अब तक 7.2 करोड़ ग्राहकों ने उसकी प्राइम सदस्यता ली है। इसके साथ ही कंपनी ने इस पेशकश की अवधि 15 अप्रैल तक बढाने की घोषणा की है।

कंपनी ने कहा है कि अप्रत्याशित मांग को देखते हुए उसने जियो प्राइम पेशकश की अवधि बढाई है। ग्राहक अब 15 अप्रैल तक प्राइम के सदस्य बन सकते हैं।

इसके साथ ही कंपनी ने 15 अप्रैल तक 303 रुपये या अधिक राशि का रिचार्ज करवाने वालों को तीन महीने तक कंपलीमेंटरी पेशकश की घोषणा की है। कंपनी का प्राइम सदस्य बनने की अवधि आज समाप्त होनी थी।

कंपनी के बयान में कहा गया है कि उसके जो ग्राहक 31 मार्च तक जियो प्राइम की सदस्यता नहीं ले पाये वे 15 अप्रैल तक 99 रुपये का भुगतान कर इसके सदस्य बन सकते हैं और 303 रुपये या अन्य मूल्य का प्लान खरीद सकते हैं।

इसके साथ ही कंपनी ने जियो प्राइम सदस्यों को जियो समर सरप्राइज देने की घोषणा की है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ग्राहकों को पत्र में कहा है कि 15 अप्रैल से पहले 303 रुपये या अधिक राशि का रिचार्ज करवाने वाले प्राइम ग्राहकों के लिए पहले तीन महीने सेवाएं कंपलीमेंटरी आधार पर दी जाएंगी। उनके लिए शुल्क योजना जुलाई में, कंपलीमेंटर सेवा समाप्त होने के बाद ही लागू होगी।

उल्लेखनीय है कि कंपनी ने अपनी सेवाओं की औपचारिक शुरूआत पिछले साल सितंबर में शुरू की है।

एक अप्रैल से कार, बाइक और हेल्थ इंश्योरेंस महंगा

एक अप्रैल से कार, बाइक और हेल्थ का इंश्‍योरेंस प्रीमियम महंगा हो जाएगा। इंश्योरेंस रेग्युलेट्री एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (इरडा) ने इसके लिए मंजूरी दे दी है।

इससे पहले इरडा ने थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस का प्रीमियम रेट बढ़ाने को हरी झंडी दे दी थी। इस फैसले के बाद बीमा प्रीमियम की राशि में मौजूदा दरों में पांच फीसदी की बढ़ोत्तरी या कटौती की जा सकती है।

इरडा का कहना है कि बीमा एजेंटों का कमीशन बढ़ जाएगा और इसके साथ ही उनको रिवार्ड भी मिलेगा। इसके अलावा जो एजेंट्स अच्छा काम करके दें, उनको कंपनी की तरफ से अलग से प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

इरडा का कहना है कि बीमा कंपनियों को यह भी सर्टिफिकेट देना होगा कि जो पॉलिसी पहले बिक चुकी है, उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया जाएगा। इतना ही नहीं, सर्टिफिकेट में यह भी बताना होगा कि प्रीमियम रेट में इस तरह का कोई बदलाव नहीं होगा जिससे पॉलिसी लेने वाले को नुकसान हो।

इरडा ने कंपनियों से कहा है कि वो इस हिसाब से भी प्रीमियम का रेट अपने हिसाब से तय कर सकेंगे।

31 मार्च तक नोट बदलने की अनुमति क्यों नहीं?

रिजर्व बैंक ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि आखिर भारतीयों को 31 मार्च 2017 तक नोट बदलने की अनुमति क्यों नहीं दी गयी। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के दौरान लोगों को 31 मार्च तक नोट बदलने की अनुमति देने का आश्वासन दिया था।

केंद्रीय बैंक ने इस विषय पर सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गये सवाल का जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि पारदर्शिता कानून के तहत सवाल सूचना की परिभाषा में नहीं आता।

प्रधानमंत्री ने आठ नवंबर, 2016 को नोटबंदी की घोषणा करते हुए देशवासियों को आश्वस्त किया था कि वे 1,000 और 500 रुपये के नोट 31 मार्च तक बदल सकते हैं। बाद में यह फैसला किया गया है कि केवल प्रवासी भारतीयों के नोट 31 मार्च तक बदले जाएंगे।

नोट जमा करने की समयसीमा के बारे में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।

अपने जवाब में रिजर्व बैंक ने नोट बदलने की सुविधा 31 मार्च तक केवल प्रवासी भारतीय तक सीमित करने के फैसले से संबंधित फाइल नोटिंग के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसने कहा कि यह देश के आर्थिक हित के खिलाफ होगा।

आवेदन में 31 मार्च तक भारतीयों के लिये पुराने नोट बदलने की अनुमति नहीं देने के कारण के बारे में जानकारी मांगी गयी थी। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि लोगों को 31 मार्च तक पुराना नोट बैंकों में जमा करने की अनुमति होगी।

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी सुमन रे ने कहा कि जो सूचना मांगी गयी है, वह आरटीआई कानून की धारा 2 (एफ) के तहत नहीं आता।

पूर्व सूचना अधिकारी शैलेष गांधी ने कहा कि आरटीआई कानून की धारा 8 (2) के तहत अगर जानकारी व्यापक रूप से जनहित में है तो उसके खुलासे से छूट होने पर भी उसे सार्वजनिक करने की अनुमति है।

सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी: बकाया नहीं चुकाया तो नीलाम कर देंगे अंबे वैली

उच्चतम न्यायालय ने आज सहारा समूह को आगाह किया कि यदि उसने वायदे के मुताबिक 17 अप्रैल तक 5,092.6 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए, तो उसकी पुणे में अंबे वैली की 39,000 करोड़ रुपए मूल्‍य की प्रमुख संपत्ति की नीलामी की जाएगी।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने न्यूयार्क के प्लाजा होटल में सहारा की हिस्सेदारी 55 करोड़ डालर में लेने की इच्छा जताने वाली अंतरराष्ट्रीय रीयल एस्टेट कंपनी को निर्देश दिया है कि वह अपनी सही मंशा को दिखाने के लिए शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के बजाय सेबी-सहारा रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपए जमा कराए।

न्यायालय की इस पीठ में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए के सीकरी भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने कहा, ''यदि वायदे के मताबिक तय समयसीमा में यह पैसा जमा नहीं कराया गया, तो हम सहारा की अंबे वैली परियोजना की नीलामी करेंगे।'' उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले धन की वसूली के लिए सहारा समूह की इस प्रमुख संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया था।

शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही सहारा समूह से दो सप्ताह में उन संपत्तियों की सूची देने को कहा है जिन पर किसी तरह की देनदारी नहीं है और जिन्हें सार्वजनिक नीलामी के लिए रखा जा सकता है ताकि निवेशकों को लौटाए जाने वाले मूल धन के शेष 14,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई जा सके। निवेशकों से जुटायी गयी मूल राशि 24,000 करोड़ रुपए है जिसे लौटाया जाना है। यह पैसा सेबी-सहारा खाते में जमा कराया जाना है। न्यायालय ने पिछले साल 28 नवंबर को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी तक सेबी-सहारा रिफंड खाते में 600 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा था। न्यायालय ने चेतावनी दी थी कि यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा।

राय को 6 मई, 2016 को अपनी मां की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए चार सप्ताह का पैरोल दिया गया था। उसके बाद से अदालत ने उनका पैरोल बढ़ाया है। राय को 4 मार्च, 2014 को जेल भेजा गया था। निवेशकों से अवैध तरीके से जुटाए गए 24,000 करोड़ रुपये के धन को उन्हें वापस करने के न्यायालय के 31 अगस्त 2012 के आदेश का सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कारपोरेशन (एसआईआरईसीएल) तथा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कार्प लि. (एसएचआईसीएल) द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने पर राय के साथ कंपनी के दो अन्य निदेशकों रवि शंकर दुबे और अशोक राय चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया था।

विलय के बाद आधे से ज्‍यादा बैंक बंद कर देगी स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया

भारतीय स्टेट बैंक में एक अप्रैल को पांच सहयोगी बैंकों का विलय हो जाएगा। इसके बाद एसबीआई ने इन बैंकों की करीब आधी शाखाओं को बंद करने का फैसला किया है जिसमें तीन बैंकों का मुख्यालय भी शामिल है। बैंक शाखाओं की बंद करने की प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू होगी।

एसबीआई के प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार खारा ने बताया, ''पांच सहयोगी बैंकों के मुख्यालयों में से हम केवल दो को जारी रखेंगे। तीन सहयोगी बैंकों की शाखाओं के साथ 27 जोनल कार्यालय, 81 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 नेटवर्क कार्यालयों को बंद कर दिया जाएगा।''

खारा ने कहा, ''हम सहयोगी बैंकों की शाखाओं को 24 अप्रैल तक बनाए रखेंगे और उसके बाद इनको बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी जिनमें नियंत्रण कार्यालय, मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जोनल कार्यालय और नेटवर्क कार्यालय शामिल हैं। दूसरी ओर बैंक की शाखाओं को इसलिए बंद किया जा रहा है ताकि एक ही क्षेत्र में शाखाओं का दोहराव न हो।

प्रबंधक निदेशक ने कहा, ''हम नियंत्रण संरचना में किसी प्रकार के दोहराव को हटाना चाहते हैं। इस दौरान बैंक बंद होने से लगभग 1,107 कर्मचारी प्रभावित होंगे, उनको फिर से नई पोस्टिंग दी जाएगी।''

जिन पांच सहयोगी बैंकों का एसबीआई में विलय हो रहा है, उनमें एसबीबीजे (स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर), एसबीएम (स्टेट बैंक ऑफ मैसूर), एसबीटी (स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर), एसबीपी (स्टेट बैंक ऑफ पटियाला) और एसबीएच (स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद) शामिल हैं।

एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी परिसंपत्तियां 30.72 लाख करोड़ रुपये की है और वैश्विक रैकिंग में यह 64वें नंबर पर है (दिसंबर 2015 के आंकड़ों पर आधारित, दिसंबर 2016 के आंकड़े अभी तक आए नहीं हैं।)

इस विलय के बाद एसबीआई की परिसंपत्तियां बढ़कर 40 लाख करोड़ रुपये हो जाएंगी। इसके साथ ही यह दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल हो जाएगा। वहीं एसबीआई के मुख्य अर्थशास्त्री सौम्य कांति घोष का कहना है कि विलय के बाद बैंक दुनिया में 45 नंबर पर आ जाएगा।

गौरतलब है कि सरकार ने एसबीआई व इसके पांच सहयोगी बैंकों की विलय योजना को 15 फरवरी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। एसबीआई में उसके अनुषंगी बैंकों को मिलाने के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया। बैठक के बाद इन बैंकों के बोर्डों के पास ये प्रस्ताव भेजे गए थे जिन्होंने उसे मंजूरी दे दी थी।