चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस: विकास बराला गिरफ्तार, अपहरण की कोशिश का मामला दर्ज

आईएएस अफसर की बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे मुख्य आरोपी विकास बराला को बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विकास और उसके दोस्त आशीष को आज पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में अपहरण की कोशिश का भी मामला दर्ज किया गया है। विकास बराला और उसके साथी को गुरुवार को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और पुलिस कोर्ट से आरोपी के रिमांड की मांग करेगी। गिरफ्तारी से पहले दोनों आरोपी कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस के सामने मामले की जांच के लिए हाजिर हुए थे।

चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी ने छेड़छाड़ मामले पर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दोनों आरोपियों से लंबी पूछताछ की गई जिसके बाद उनके खिलाफ दो और धाराएं जोड़ने का फैसला किया गया।

उन्होंने कहा कि आरोपियों पर अपहरण की कोशिश के मामले में दो धाराएं 365 और 511 लगाई गई है। इसके बाद हमने दोनों आरोपियों को कल कोर्ट में पेश करने से पहले गिरफ्तार किया।

पुलिस पर राजनीतिक दबाव के सवाल पर अधिकारी ने कहा कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं, वो पूरी तरह से पेशेवर और निष्पक्ष है।

इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस ने आईएएस अधिकारी की बेटी का पीछा करने के आरोप में बुधवार को हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को समन जारी किया था। विकास बराला को चंडीगढ़ के सेक्टर-26 के पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा गया था।

सुभाष बराला के सेक्टर सात में स्थित आधिकारिक आवास के गेट पर बुधवार को समन नोटिस चिपकाया गया था। नोटिस चिपकाने वाले पुलिस अधिकारी ने कहा था कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आरोपी नोटिस लेने के लिए मौजूद नहीं है। हालांकि, बराला परिवार का रिश्तेदार होने का दावा करने वाले कृष्णन ने मीडिया को बताया कि नोटिस स्वीकार कर लिया गया था।

पुलिस पर आरोपी विकास बराला और उनके दोस्त को बचाने का आरोप है जिन्होंने शनिवार को हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव वी.एस. कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू का पीछा किया और धमकाया। पुलिस ने विकास और उनके दोस्त को युवती का पीछा करने के मामले में गिरफ्तार किया था। घटना के समय दोनों नशे में थे। पुलिस ने कमजोर धाराओं में मामला दर्ज किया जिससे दोनों कुछ ही घंटे में जमानत पर छूट गए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दोनों ने उसे डराने-धमकाने और अगवा करने की कोशिश की।