इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशा ख़ाना मामले में इमरान ख़ान और उनकी पत्नी की सज़ा निलंबित की
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशा ख़ाना मामले में इमरान ख़ान और उनकी पत्नी की सज़ा निलंबित की
सोमवार, 1 अप्रैल 2024
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशा ख़ाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गई सज़ा निलंबित कर दी है।
इमरान ख़ान और बुशरा बीबी ने जनवरी 2024 में इस्लामाबाद के एकाउंटेबिलिटी कोर्ट की ओर से तोशा ख़ाना मामले में सुनाई गई सज़ा निलंबित करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फ़ारूक़ और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की दो सदस्यीय खंडपीठ ने इसी याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार, 1 अप्रैल 2024 को यह फ़ैसला सुनाया।
एकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने अपने आदेश में इमरान ख़ान और उनकी पत्नी को 10 साल क़ैद और ज़ुर्माने की सज़ा दी थी। साथ ही अगले 10 साल तक उन्हें किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से अयोग्य करार दे दिया था।
इमरान ख़ान के वकील ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने दलील दी कि एकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने इस मामले में फ़ैसला सुनाने में जल्दबाज़ी दिखाई थी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट की ओर से मिली राहत के बावजूद इमरान ख़ान अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उन पर कई और केस भी चल रहे हैं।