सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 के परीक्षा परिणाम रद्द करने से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 के परीक्षा परिणाम रद्द करने से इनकार किया
मंगलवार, 23 जुलाई 2024
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
भारत के चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले तीन जजों की बेंच ने कहा है कि इस बात के कोई पुख़्ता प्रमाण नहीं हैं जो यह साबित कर सकें कि परीक्षा के प्रश्न पत्र योजनाबद्ध तरीके़ से लीक हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि परीक्षा की पवित्रता पर सवाल नहीं उठता है, इसलिए कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी छात्र को ग़लत तरीक़े से फ़ायदा होते हुए दिखता है तो ऐसे छात्रों को बाद में सज़ा दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फिर से परीक्षा होने से 20 लाख से ज़्यादा छात्रों पर इसका गंभीर असर होगा। इससे मेडिकल की पढ़ाई के लिए दाख़िले का कार्यक्रम प्रभावित होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ़ किया कि ये आदेश नीट परीक्षा की शुचिता पर है।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "अगर किसी छात्र को कोई व्यक्तिगत शिकायत है तो वह क़ानून के अनुसार अपने अधिकारों को पाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे छात्र अपनी मांगों को लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं।"
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो भारत सरकार द्वारा गठित सात सदस्यीय कमेटी को कुछ सुझाव भेजेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "कमेटी अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए ये सुनिश्चित करेगी कि एनटीए द्वारा करवाई जाने वाली नीट यूजी और अन्य परीक्षाओं की प्रक्रिया को मज़बूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी ग़लतियां न हों।''