डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में न जुर्माना लगा, न जेल हुई
डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में न जुर्माना लगा, न जेल हुई
शुक्रवार, 10 जनवरी, 2025
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में सभी 34 आरोपों में कोई सज़ा नहीं दी गई है।
फ़ैसला सुनाते हुए जस्टिस मर्चेन ने कहा, "मैं आपके दूसरे कार्यकाल में सफलता की कामना करता हूं।''
ट्रंप को अदालत ने बिना शर्त छोड़ने का फ़ैसला दिया, जिसका अर्थ है कि उन्हें इस मामले में न तो कोई जुर्माना देना होगा और न ही जेल की सज़ा काटनी होगी।
जस्टिस मर्चेन ने कोर्ट को कहा कि ट्रंप को बिना शर्त इस मामले में छोड़ना ही इस देश के सर्वोच्च पद का अतिक्रमण किए बग़ैर वैध सज़ा है।
ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने साल 2016 में एक स्कैंडल से बचने के लिए पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के बदले में गुप्त रूप से पैसों का भुगतान किया था। इस मामले में उन्हें मई 2024 में दोषी ठहराया जा चुका था।
ट्रंप 20 जनवरी 2025 को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे।










RELATED NEWS
ट्रम्प की बीजिंग के साथ लड़ाई में मीम युद्ध
टैरिफ पर ट्रंप के यू-टर्न के पीछे क्या है?
मियर्सहाइमर: ग़ज़ा में इसराइलियों की हार
संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकतंत्र मौजूद नहीं है: क्रिस हेजेस
अमेरिकी हवाई टक्कर: वर्जीनिया में विमान हेलीकॉप्टर से टकराया
डीपसीक पर अमेरिकी टेक फर्म की क्या प्रतिक्रिया होगी?
क्या अमेरिका-कोलंबिया निर्वासन विवाद के व्यापक निहितार्थ हैं?
