मोदी सरकार ने जामिया मिलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का विरोध किया

भारत में केन्द्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर जामिया मिलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का विरोध किया है। मोदी सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस (एन सी एम ई आई) के उस फैसले पर असहमति जतायी है, जिसमें एन सी एम ई आई ने जामिया मिलिया इस्लामिया को धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया है।

भारत में केंद्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में साल 2011 में तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने एन सी एम ई आई के फैसले का समर्थन किया था और कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जामिया मिलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक संस्थान होने की बात स्वीकारी थी।

केन्द्र की मोदी सरकार ने अपने स्टैंड के पक्ष में कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में अजीज बाशा बनाम भारत गणराज्य केस (साल 1968) का हवाला देते हुए बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो यूनिवर्सिटी संसद एक्ट के तहत शामिल है, उसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

मोदी सरकार ने बीते 5 मार्च को यह हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया, जिसे 13 मार्च को कोर्ट में रिकॉर्ड किया गया। हलफनामे में कहा गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के बोर्ड का निर्वाचन होता है और जरूरी नहीं है कि इसमें इस्लाम को मानने वालों की ही अधिकता हो। ऐसे में, जामिया मिलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक संस्थान होने का सवाल ही नहीं उठता। इसके साथ ही हलफनामे में कहा गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अल्पसंख्यक संस्था इसलिए भी नहीं है, क्योंकि इसे संसद एक्ट के तहत बनाया गया और केन्द्र सरकार इसे फंड देती है।

उल्लेखनीय है कि साल 2011 में एन सी एम ई आई ने कहा था कि जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना मुस्लिमों द्वारा मुस्लिमों के फायदे के लिए की गई थी और यह संस्थान अपनी मुस्लिम पहचान को कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद जामिया ने एस सी, एस टी और ओ बी सी छात्रों को आरक्षण देने से इनकार कर दिया। वहीं, मुस्लिम छात्रों के लिए हर कोर्स में आधी सीटें आरक्षित कर दी। 30 प्रतिशत सीट जहां मुस्लिम छात्रों के लिए, वहीं 10 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं के लिए और 10 प्रतिशत मुस्लिम पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई।

जामिया मिलिया इस्लामिया के इस फैसले के विरोध में कोर्ट में 5 याचिकाएं दाखिल की गईं। इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा तो तत्कालीन यूपीए सरकार के मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर एन सी एम ई आई के फैसले का समर्थन किया।

बता दें कि मौजूदा केन्द्र की मोदी सरकार ने जामिया के अल्पसंख्यक दर्जे पर 15 जनवरी, 2016 को सवाल उठाने शुरू कर दिए थे।

साल 1920 में महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार का विरोध करते हुए लोगों से सभी शैक्षणिक संस्थाओं का बायकॉट करने को कहा था। इस पर मुस्लिम राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया का निर्माण किया गया था। बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और जामिया मिलिया इस्लामिया रजिस्टर्ड सोसाइटी बना कर इसे चलाया गया। साल 1962 में जामिया मिलिया इस्लामिया को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और 1988 में इसे केन्द्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया।