आरएसएस मानहानि मामला: राहुल गांधी ने कहा, मैं दोषी नहीं
आरएसएस मानहानि मामले में आज भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी पेश हुए। कोर्ट में आज राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा कि मैं दोषी नहीं।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप पत्र दायर किये गए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं कोर्ट में केस का सामना करुंगा, लेकिन मैं दोषी नहीं।
राहुल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और अशोक गहलोत अदालत में मौजूद थे। हालांकि अदालत ने राहुल पर आइपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए।
राहुल गांधी ने 7 जुलाई 2014 को भिवंडी की एक रैली में कहा था कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इसके खिलाफ आरएसएस की भिवंडी शाखा के सचिव राजेश कुंटे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) व 500 के तहत शिकायत की है।
शिकायत में दावा किया गया है कि राहुल के इस बयान से आरएसएस की छवि धूमिल हुई है और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।
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