सुप्रीम कोर्ट का आधार से बैंक अकाउंट, मोबाइल लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार
भारत में सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंकिंग से जुड़ी एक याचिक को खारिज कर दिया है। इसमें कई तरह की सेवाओं को आधार से लिंक करने की तारीख बढ़ाने की मांग की गई थी। बैंकिंग, मोबाइल आदि को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने 22 फरवरी को इस याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका सीनियर एडवोकेट श्याम दिवान ने दाखिल की थी, हालांकि दीपक मिश्रा की बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि आधार एक्ट 2016 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई पूरी करते वक्त सभी मुद्दों और पक्षों की बातों का ध्यान रखा जाएगा।
दिसंबर 2017 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आधार को बैंक, मोबाइल और दूसरी सरकारी योजनाओं से जोड़ने की तारीख 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने के लिए वह तैयार है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आधार को सभी सेवाओं से लिंक करने की तारिख 31 मार्च कर दी थी।
सबसे पहले यू आई डी ए आई की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं। फिर आधार सेवाओं (Aadhaar Services) वाले विभाग में आधार से बैंक अकाउंट लिंक होने के स्टेटस वाले विकल्प (Check Aadhaar & Bank Account Linking Status) पर जाएं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुलेगा। यहां आपसे 12 संख्या वाला आधार नंबर मांगा जाएगा। पहले आधार नंबर दी गई जगह पर भरें। उसके बाद स्क्रीन पर एक सिक्योरिटी कोड भी दिखाएगा, जिसे देखकर भरने के बाद वन टाइम पासवर्ड (ओ टी पी) आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा।
ऐसे में आपको ओटीपी उसमें डालना होगा और फिर लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक हुआ होगा, तो आपको सामने यह बधाई संदेश मिलेगा- ''Congratulations! Your Bank Aadhaar Mapping has been done'' स्क्रीन पर इसी के साथ खाते का नाम, उसके आधार से लिंक होने का स्टेटस और लिंक होने की तारीख की जानकारी आएगी। सरकार ने इसे जरूरी दस्तावेजों को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 रखी है। आधार या यूनीक आईडेंटिटी नंबर (यू आई डी) 12 संख्या का होता है। यह बायोमीट्रीक डेटा पर आधारित होता है।
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