आधार को अनिवार्य बनाने की अंतिम तिथि अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाने को तैयार: केन्द्र
भारत में केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि वह विभिन्न सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाना चाहता है। महाधिवक्ता के.के.वेणुगोपाल ने भारत के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की पीठ को बताया कि मोबाइल फोन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि छह फरवरी ही रहेगी।
आधार योजना का विरोध करने वालो की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि केन्द्र सरकार को ये गारंटी देनी चाहिए कि आधार को जोड़ने में विफल रहने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इस बीच, शीर्ष न्यायालय विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के केन्द्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने संबंधी अंतरिम याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अगले सप्ताह संविधान पीठ का गठन करेगा।
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