मेजर गोगोई कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में दोषी, सेना ने कार्रवाई के आदेश दिए
जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के एक होटल में मई 2018 में एक नाबालिग कश्मीरी लड़की के साथ देखे जाने के बाद पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए मेजर लीतुल गोगोई को कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में एक स्थानीय निवासी से दोस्ती करने और एक अभियान वाले क्षेत्र में अपने कार्य स्थल से दूर रहने का दोषी पाया गया है।
समाचार एजेंसी भाषा ने भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से बताया कि गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि अदालत ने उन्हें निर्देशों के विपरीत एक नाबालिग कश्मीरी लड़की से मेलजोल रखने और एक अभियान वाले इलाके में अपने कार्य स्थल से दूर रहने का जिम्मेदार ठहराया।
पुलिस ने 23 मई को एक विवाद के बाद गोगोई को हिरासत में लिया था। वह एक नाबालिग कश्मीरी लड़की के साथ श्रीनगर के एक होटल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसके कुछ दिन बाद भारतीय सेना ने इस घटना की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दिए। भारत के सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पहलगाम में कहा था कि अगर गोगोई को किसी भी अपराध में दोषी पाया जाता है तो कठोर सजा दी जाएगी।