दिल्ली में धुंध पर एनजीटी सख्त: दिल्ली- एनसीआर में निर्माण कार्य पर रोक

दिल्ली में बढ़ते स्मॉग पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सख्त हो गया है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और पड़ोसी राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है।

दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन स्कीम लागू कर दी है। ये स्कीम 13 नवंबर से 17 नवंबर तक चलेगी।

ऑड-ईवन स्कीम चार चक्का वाहनों पर लागू किया गया है। इसमें दो चक्का वाहनों को छूट दी गई है।

एनजीटी ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और पड़ोसी राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है।  सुनवाई के दौरान NGT ने कहा कि आप अस्पताल जाइए और देखिए लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है। आपने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया हुआ है। NGT में प्रदूषण के मामले पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान NGT ने कहा कि आज सुनवाई होनी है इसलिए कल ही आदेश जारी कर दिया गया था। आप सभी पक्षों के लिए ये शर्मनाक है कि आप आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हो। NGT ने फटकार लगाते हुए कहा कि खुलेआम निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन आप लोग रोक नहीं लगा पा रहे हैं, ऐसे हालात बनते हैं तभी आप कहते हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं।

NGT ने फटकार लगाते हुए कहा कि अभी तक प्रदूषण को रोकने में सभी पक्ष फेल रहे हैं, प्रदूषण को रोकना सभी की जिम्मेदारी है।

NGT ने कहा कि आर्टिकल 21 और 48 के तहत नागरिक का अधिकार है कि उसे सांस लेने के लिए साफ वातावरण मुहैया कराया जाए। लोगों से जीने का अधिकार छीना जा रहा है, लोगों को साफ वातावरण नहीं मिल रहा है।

NGT ने आदेश दिया है कि अगले आदेश तक कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टविटी (औद्योगिक गतिविधि) ना हो।