मुक्त कारावास खोलने की व्यावहारिकता पर विचार हो: सुप्रीम कोर्ट

भारत में सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जेल महानिदेशकों या महानिरीक्षकों की बैठक बुलाकर देशभर में मुक्त कारावास खोलने की व्यावहारिकता पर विचार करने को कहा है।

मुक्त कारावास या अर्धमुक्त कारावास में कैदियों को आजीविका के लिये जेल परिसर के बाहर जाकर शाम को वापस लौट आने की अनुमति होती है।

उच्चतम न्यायालय ने मुक्त जेलों के संचालन के बारे में राज्यों से राय लेने को कहा है। राज्यों से चार हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा गया है।