अर्थव्यवस्था

बेनामी संपत्ति पर आयकर विभाग सख्त: 230 केस दर्ज

भारत में नए बेनामी लेन-देन अधिनियम के तहत आयकर विभाग ने 230 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। आयकर विभाग ने बुधवार को बताया कि नए बेनामी लेन-देन अधिनियम के तहत 55 करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति कुर्क भी की गई है।

आयकर विभाग ने 140 मामलों में संपत्ति के अटैचमेंट को लेकर शोकॉज नोटिस भी जारी किए हैं। इनमें से 124 मामलों में बेनामी संपत्ति को अटैच किया जा चुका है जिसकी कीमत करीब 55 करोड़ रुपये है।

बेनामी संपत्ति वह है जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई हो, किन्तु नाम किसी दूसरे व्यक्ति का हो। यह संपत्त‍ि पत्नी, बच्चों या किसी रिश्तेदार के नाम पर खरीदी गई होती है जिसके नाम पर ऐसी संपत्त‍ि खरीदी गई होती है, उसे 'बेनामदार' कहा जाता है। बेनामी संपत्ति चल या अचल संपत्त‍ि या वित्तीय दस्तावेजों के तौर पर हो सकती है।

कुछ लोग अपने काले धन को ऐसी संपत्ति में निवेश करते हैं जो उनके खुद के नाम पर ना होकर किसी और के नाम होती है। ऐसे लोग संपत्ति अपने नौकर, पत्नी-बच्चों, मित्रों या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से खरीदते लेते हैं। अगर किसी ने अपने बच्चों या पत्नी के नाम संपत्ति खरीदी है, लेकिन उसे अपने आयकर रिटर्न में नहीं दिखाया तो उसे बेनामी संपत्ति माना जायेगा।

इस नए कानून के अन्तर्गत बेनामी लेन-देन करने वाले को 3 से 7 साल की जेल और उस प्रॉपर्टी की बाजार कीमत पर 25 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई बेनामी संपत्ति की गलत सूचना देता है तो उस पर प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत तक जुर्माना और 6 महीने से 5 साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है।

इनके अलावा अगर कोई ये सिद्ध नहीं कर पाया की ये सम्पत्ति उसकी है तो सरकार द्वारा वह सम्पत्ति जब्त भी की जा सकती है।

ऑनलाइन शॉपिंग में डिस्काउंट के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा

भारत में तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाजार में छूट (डिस्काउंट) के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। उत्पाद पर दिखाई जाने वाली छूट के फर्जी होने के दावे सामने आए हैं।

एक सर्वेक्षण में 41 फीसदी खरीदार इसके भुक्तभोगी बताए गए हैं। सरकार ने भी इससे जुड़े आंकड़े तलब किए हैं। 'लोकल सर्कल' नाम की संस्था द्वारा यह सर्वेक्षण 200 जिलों में 10 हजार लोगों के बीच किया गया है।

सर्वेक्षण के मुताबिक, ऑनलाइन बाजार में उत्पादों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को बढ़ाकर भारी छूट मुहैया कराई जाती है। 34 फीसदी लोग इस मामले में समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है। जबकि 25 फीसदी खरीदार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होने वाली गड़बड़ी से अनभिज्ञ थे।

हालांकि ई-कॉमर्स कंपनियों का कहना है कि वह सिर्फ माध्यम हैं। जिन विक्रेताओं द्वारा ऐसा किए जाने की सूचना या शिकायत मिलती है, उन्हें तत्काल प्रभाव से काली सूची में डाल दिया जाता है।

आंकड़ें पर एक नजर
- भारतीय ई-कॉमर्स बाजार 2021 तक 76 अरब डॉलर पहुंच जाएगा
- 60 करोड़ डॉलर से 12.3 अरब डॉलर हो गया भारत का ई-कॉमर्स बाजार दो साल में
(नील्सन के एक अध्ययन के मुताबिक)

‘लोकल सर्कल’ संस्था का कहना है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को और जिम्मेदार बनना होगा। ई-कॉमर्स को एकजुट होकर धांधली करने वाले विक्रेताओं को प्रतिबंधित करना चाहिए।

नोएडा पुलिस ने वेब वर्क ट्रेड लिंक कंपनी को सील किया

पुलिस और साइबर सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप में बुधवार को सेक्टर-2 स्थित वेब वर्क कंपनी को सील कर दिया है। साइबर सेल ने कंपनी से कई सीपीयू तथा दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए हैं।

कंपनी के सेक्टर-18 स्थित दो बैंकों के चार खातों को भी फ्रिज कर दिया गया है। एक बैंक खाते में 20 करोड़ की धनराशि भी फ्रिज हुई है। पुलिस ने सभी बैंकों को पत्र लिखकर कंपनी या इसके निदेशकों के बैंक खाते होने पर पुलिस को सूचित करने का निर्देश दिया है।

सेक्टर-20 थाना पुलिस तथा साइबर सेल की टीम सेक्टर-2 स्थित वेब वर्क ट्रेड लिंक कंपनी पहुंची। इसी परिसर में एडबुक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय भी है। जांच टीम ने कंपनी से कई सीपीयू तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं।

दस्तावेजों की जांच की जा रही है। दूसरी ओर, एफआईआर दर्ज कराने वाले अमित किशोर जैन के पुलिस में बुधवार को बयान दर्ज हो गए।

पुलिस का कहना है कि वेबवर्क कंपनी निदेशक अनुराग गर्ग तथा संदेश वर्मा फरार हैं। दोनों की तलाश की जा रही है।

एसटीएफ को एब्लेज तथा वेबवर्क जैसे बिजनेस मॉडल पर काम कर रहीं 15 कंपनियों की शिकायत ई-मेल पर मिली है।

वेब वर्क कहें या एबीसी मतलब एड्सबुक्स डॉट कॉम ने सोशल ट्रेडिंग से की ठगी

भारत में दिल्ली से सटे नोएड में ऑनलाइन सोशल ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को चूना लगाने का एक और मामला सामने आया है।

वेब वर्क ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड नाम की इस कंपनी पर भी एब्लेज की तरह लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है।

फिलहाल वेब वर्क ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 20 अप्रैल तक काम बंद कर दिया है जिसके बाद इस कंपनी की पुलिस में शिकायत हुई है।

कंपनी के निवेशकों ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने एब्लेज की तरह ही उनके साथ धोखाधड़ी की है। कंपनी के निदेशक संदेश वर्मा तथा अनुराग गर्ग ने अखबारों में विज्ञापन देकर जानकारी दी है कि कंपनी सितंबर 2016 से काम कर रही है। बैंकिंग प्रणाली में बदलाव के चलते कंपनी 20 अप्रैल तक काम नहीं कर पाएगी।

सूत्रों का कहना है कि आयकर एवं ईडी शीघ्र ही इस कंपनी की जांच शुरू कर सकते हैं।

वेब वर्क ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स शाहरुख़ खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी से विज्ञापन कराए हैं।

वेब वर्क कहें या फिर एबीसी ये दोनों एक ही शख्स की कपंनी हैं जिनका संचालन नोएडा के सेक्टर 2 में डी-57 से किया जा रहा है।

सोशल मीडिया और नेट पर इनकी पहचान ADDSBOOKS.COM के नाम से की जा सकती है। इस कंपनी के जाल में फंस चुके लोग अब इनके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं।

सहारा समूह की पुणे में स्थित 39,000 करोड़ रुपये की एंबी वैली के कुर्की के आदेश

सुब्रत रॉय और सहारा ग्रुप को सहारा-सेबी विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की पुणे में स्थित 39,000 करोड़ रुपये की एंबी वैली के कुर्की के आदेश दिए है।

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को करेगा। कोर्ट ने कहा कि रकम की वसूली तक टाउनशिप सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से ऐसी संपत्तियों की सूची देने को कहा जिन पर कोई देनदारी नहीं है जिससे इनकी नीलामी कर शेष 14,000 करोड़ रुपये की मूल राशि वसूली जा सके।

सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के आखिरी आदेशानुसार 600 करोड़ रुपये जमा कराए। इसके बाद कोर्ट ने सुब्रत रॉय की पेरोल भी दो हफ्ते बढ़ा दी है। इस मामले की सुनवाई अब 20 फरवरी को होगी।

पिछली सुनवाईं के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपया जमा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर पैसे जमा नहीं हुए तो सहारा प्रमुख को जेल जाना होगा।

दरअसल, पिछली सुनवाईं के दौरान सहारा ग्रुप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी कि नोटबंदी की वजह से वह ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 28 नवंबर को जब आदेश दिए गए थे तब भी हालात ऐसे ही थे।

मार्च 2014 से जेल में बंद सुब्रत राय इस समय पैरोल पर बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मां के अंतिम संस्कार के लिए 6 मई, 2016 को सुब्रत रॉय का पैरोल मंजूर किया था।

उसके बाद 28 नवंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया था।

टाटा संस के निदेशक मंडल से साइरस मिस्त्री को हटाया गया

भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक टाटा संस ने अपने अपदस्थ अध्यक्ष साइरस मिस्त्री को सोमवार को टाटा संस के निदेशक मंडल से भी हटा दिया गया।

पिछले साल अक्टूबर में साइरस मिस्त्री को समूह के अध्यक्ष पद से हटाने के बाद समूह की कुछ कंपनियों के निदेशक मंडल से हटा दिया गया था, जबकि दिसंबर में बाकी कंपनियों के निदेशक के पद से मजबूरन उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था।

टाटा संस ने सोमवार को मुंबई में शेयरधारकों की विशेष आम सभा के बाद जारी एक बयान में कहा, टाटा संस लिमिटेड के शेयरधारकों ने पर्याप्त बहुमत से साइरस पी. मिस्त्री को टाटा संस लिमिटेड के निदेशक पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया।

मिस्त्री को 24 अक्टूबर 2016 को पद से हटाकर उनके पूर्ववर्ती तथा समूह के मानद अध्यक्ष रतन टाटा को अस्थायी तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके बाद मिस्त्री और टाटा समूह के बीच लंबी कॉपोर्रेट जंग छिड़ गयी थी । दोनों समूहों ने मीडिया में एक-दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगाये और आखिर में दिसंबर में मिस्त्री ने समूह की सभी कंपनियों के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया। हटाये जाने से पहले वह चार साल तक टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर रहे।

टाटा समूह की ही टाटा कंस्लटेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक एन. चंद्रशेखरन को नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 21 फरवरी से कार्यभार संभालेंगे।

दिसंबर में समूह की सभी कंपनियों से इस्तीफा देने के बाद मिस्त्री ने कानूनी लड़ाई का रास्ता अपनाया है, लेकिन अब तक उन्हें कुछ विशेष सफलता नहीं मिली है। राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण (एनसीएलटी) तथा राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय प्राधिकरण से मिस्त्री को निराशा हाथ लगी है। हालांकि अभी एनसीएलटी का अंतिम फैसला नहीं आया है।

टाटा संस में दो-तिहाई हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट की तथा 18.4 प्रतिशत मिस्त्री की पारिवारिक कंपनियों की है। शेष हिस्सेदारी टाटा समूह की कंपनियों की है।

1 फरवरी से एटीएम में कैश विदड्रॉअल लिमिट खत्म होगी!

भारत में नोटबंदी के बाद से लागू एटीएम से कैश विदड्रॉअल लिमिट एक फरवरी से खत्म हो जाएगी। अारबीआई के अनुसार, अब एटीएम मशीन से एक दिन में एक डेबिट कार्ड से 24 हजार रुपये तक निकाल सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते में 24 हजार रुपये निकालने की लिमिट बरकरार रहेगी।

रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि चालू खातों, कैश क्रेडिट खातों और ओवरड्राफ्ट खातों से निकासी पर लागू प्रतिबंध हटा लिया गया है। साथ ही एटीएम से पैसे निकाले की लिमिट भी खत्म कर दी गई है, लेकिन बचत खातों पर लगाई गई निकासी सीमा हटाने के बारे में आगे विचार किया जाएगा।

फिलहाल अभी एटीएम से हर दिन 10 हजार रुपये निकल रहे हैं। 16 जनवरी को आरबीआई ने बैंक एटीएम से पैसे निकालने की सीमा हर रोज 4500 रुपए से बढ़ाकर रोजाना 10,000 रुपए कर दिया था। 4500 से पहले एटीएम से केवल 2500 रुपये निकालने की सीमा थी।

हालांकि रिजर्व बैंक ने एक हफ्ते में 24,000 रुपए निकासी की सीमा को बरकरार रखा। यह सीमा केवल बचत खाते को लेकर है।

भारत में केंद्र की मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को कालेधन पर रोक लगाने के लिए 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों के चलन पर रोक लगा दी थी। इन पुराने नोटों के स्थान पर 500 रुपये और 2000 रुपये के नये नोट जारी किये गए थे।

फिलहाल, एटीएम से पैसे निकालने की साप्ताहिक सीमा 24,000 है, लेकिन एक दिन में 24,000 रुपये निकाले जा सकते हैं।

आरबीआई पर मोदी सरकार के अतिक्रमण पर उठे सवाल

नोटबंदी के बाद के घटनाक्रमों से अपमानित महसूस कर रहे आरबीआई के कर्मचारियों ने गवर्नर उर्जित पटेल को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है। कर्मचारियों ने पत्र में नोटबंदी की प्रक्रिया के परिचालन में कुप्रबंधन और मोदी सरकार द्वारा करेंसी संयोजन के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को चोट पहुंचाने का विरोध किया है।

इस पत्र में कहा गया है कि इस कुप्रबंधन से आरबीआई की छवि और स्वायत्तता को इतना नुकसान पहुंचा है कि उसे दुरुस्त करना काफी मुश्किल है। इसके अलावा मुद्रा प्रबंधन के आरबीआई के विशेष कार्य के लिए वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति को कर्मचारियों ने जबर्दस्त अतिक्रमण बताया।

उर्जित पटेल को संबोधित इस पत्र में यूनाइटेड फोरम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफिसर्स एंड इम्पलाइज की ओर से कहा गया है, ''रिजर्व बैंक की दक्षता और स्वतंत्रता वाली छवि उसके कर्मचारियों के दशकों की मेहनत से बनी थी, लेकिन इसे एक झटके में ही खत्म कर दिया गया। यह अत्यंत क्षोभ का विषय है।''

इस पत्र पर ऑल इंडिया रिजर्व बैंक इम्पलाइज एसोसिएशन के समीर घोष, ऑल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन के सूर्यकांत महादिक, ऑल इंडिया रिजर्व बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के सी़ एम़ पॉलसिल और आरबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन के आऱ एऩ वत्स के हस्ताक्षर हैं। इनमें से समीर घोष और सूर्यकांत महादिक ने पत्र लिखने की पुष्टि की है।

समीर घोष ने कहा कि यह फोरम केंद्रीय बैंक के 18,000 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले आरबीआई के तीन पूर्व गवर्नर मनमोहन सिंह (पूर्व प्रधानमंत्री), वाई वी रेड्डी और विमल जालान ने रिजर्व बैंक के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाया था। केंद्रीय बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट और केसी चक्रवर्ती ने भी इस पर चिंता जताई थी।

बैंकों ने पेट्रोल पंपों से एमडीआर वसूलने का फैसला टाला

भारत में पेट्रोल पंप मालिकों के विरोध के बाद बैंकों ने एक प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने का फैसला कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। रविवार को देर शाम पेट्रोल पंपों मालिकों ने इस शुल्क के विरोध में सोमवार से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं करने का फैसला किया था।

सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने एमडीआर नहीं लगाने की बात कह कर स्पष्टीकरण जारी कर दिया।

दरअसल कुछ बैंकों ने पेट्रोल पंप मालिकों से एक प्रतिशत एमडीआर फीस वसूलने का फरमान सुनाया था। इस फैसले के विरोध में पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने कहा था कि वे कार्ड से भुगतान मंजूर नहीं करेंगे।

पूरे भारत में 56 हजार से अधिक पेट्रोल पंप हैं जिनमें से 52 हजार पर पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक की स्वाइप मशीनें चलतीं हैं।

एमडीआर का मतलब मर्चेट डिस्काउंट रेट होता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी दुकान से कोई सामान खरीदता है और पीओएस मशीन पर कार्ड से भुगतान करता है तो दुकानदार पर यह चार्ज लगता है।

पेट्रोल पंपों पर सोमवार से कार्ड स्वीकार नहीं किये जाएंगे

भारत के प्रान्त तमिलनाडु में कार्ड के जरिये भुगतान पर एक प्रतिशत शुल्क और उस पर कर लगाने के बैंकों के निर्णय के विरोध में पेट्रोल पंप परिचालकों ने कल से डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिये भुगतान स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है।

चेन्नई में तमिलनाडु पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि उसे बैंकों से सूचना मिली है कि नौ जनवरी से पेट्रोलियम ईंधन का खुदरा कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों पर एक प्रतिशत का मचेर्न्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू किया जाएगा।

तमिलनाडु पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के पी मुरली ने कहा कि बैंकों ने हमसे जो वादा किया था, उससे मुकर रहे हैं। बैंकों का यह फैसला एकपक्षीय है। बैंकों ने पेट्रोल पंपों पर कार्ड स्वैप मशीनें स्थापित कर रखी हैं।

उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि पेट्रोल पंपों का कमीशन प्रति किलोलीटर से तय होता है और पेट्रोल पंप एमडीआर शुल्क को सहने की स्थिति में नहीं हैं।

मुरली ने कहा, हमारे यहां मार्जिन की गणना करने का एक तरीका है, उसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर शुल्क को जोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे डीलरों को घाटा होगा। उन्होंने एक बयान में शिकायत की कि बैंक पेट्रोल पंपों का जमा पैसा भुगतान करने में भी देर कर रहे हैं और हमें नुकसान हो रहा है।