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अंतर्राष्ट्रीय घरेलू श्रमिक दिवस: घरेलू श्रमिकों के साथ अरबिंद सिंह द्वारा एआईसीसी प्रेस ब्रीफिंग

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पुलिस कांस्टेबल उम्मीदवार का भोपाल जेल में प्रेग्नेंसी टेस्ट, मचा बवाल

मध्य प्रदेश में महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में योग्यता के खिलाफ प्रदर्शन के चलते गिरफ्तार की गई नौ महिलाओं ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें हिरासत में लेने के बाद प्रेग्नेंसी टेस्ट कराया गया। हालांकि, पुलिस और जेल अधिकारियों ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि नियमों का पालन किया गया है।

पुलिस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल में बुधवार को लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आईपीसी की धारा 151 (अलग रहने के लिए कहने के बावजूद इकट्ठा होना) के तहत नौ महिलाओं को गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तार महिलाएं पुलिस कांस्टेबल भर्ती की योग्यता में लंबाई में छूट देने की मांग कर रही थी। पिछले साल मुख्यमंत्री ने राज्य में हुए 14 हजार पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों के दौरान छूट देने की घोषणा की थी।

हालांकि, चौहान ने इसको लेकर किसी तरह का कदम नहीं उठाया, जो महिलाएं 19 से 21 वर्ष की है, उन्होंने यह दावा किया कि उन्हें यह भरोसा दिया गया था कि लंबाई में तीन सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनकी लंबाई 158 सेंटीमीटर से कम थी। लेकिन, तीन सेंटीमीटर की छूट दी जाती तो वह उसके योग्य हो जाती।

गुरुवार को जेल से रिहाई के बाद सभी महिलाओं ने कांग्रेस नेता दीप्ति सिंह और उसके बाद राज्य कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि जेलकर्मियों और पुलिस की तरफ से परेशान किया गया। जेल में बिना सहमति के ही उनका प्रेग्नेंसी टेस्ट कराया गया।

एक उम्मीदवार अंजू भदौरिया ने कहा, ''हमारे साथ अपराधी की तरह व्यवहार किया गया। सबसे पहले हमें पुलिस वैन में तीन घंटे तक बैठाकर भोपाल में घुमाया गया। हमारे मोबाइल फोन ले लिए गए। हमें अपने पैरेन्ट्स से बात की इजाजत नहीं दी गई। रात में हमें जेल ले जाया गया, जहां पर एक कमरे में ले जाकर हमारा यूरिन लिया गया। हम जानते थे कि हमारा प्रेग्नेंसी टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन, सबसे हैरान उस वक्त हुई, जब जेल का मेल स्टाफ अंदर झांक रहा था।''

जम्मू-कश्मीर में राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी की अंत्येष्टि

अंग्रेजी अखबार 'राइजिंग कश्मीर' के प्रधान संपादक शुजात बुखारी को उनके पैतृक गांव में आज सुपुर्दे खाक किया गया और उनके जनाजे में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। अखबार के कार्यालय के बाहर अज्ञात बंदूकधारियों ने कल उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।

भारी बारिश के बावजूद बारामूला जिले के इस गांव में हजारों लोग नम आंखों से बुखारी के जनाजे के साथ-साथ चल रहे थे। बुखारी के जनाजे में शामिल होने उनके पैतृक गांव आनेवालों में विपक्ष के नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी तथा भाजपा के मंत्री भी शामिल थे। जनाजे में शिरकत कर रहे लोगों ने बताया कि गांव में इससे पहले कभी किसी ने ऐसा जनाजा नहीं देखा जिसमें इतनी तादाद में लोग शामिल हुए हों।

बड़ी संख्या में यहां लोगों के पहुंचने से यातायात जाम हो गया था। बुखारी और उनके दो अंगरक्षकों की कल शाम इफ्तार से थोड़ा पहले श्रीनगर के लाल चौक के निकट प्रेस एनक्लेव में राइजिंग कश्मीर के कार्यालय के बाहर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। बुखारी घाटी में शांति के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वह पाकिस्तान के साथ ट्रैक-2 प्रक्रिया का हिस्सा भी थे।

सीपीआई (एम) नेता वृंदा करात अरविंद केजरीवाल की मांग के समर्थन में राजघाट पहुँची

सीपीआई (एम) नेता वृंदा करात अरविंद केजरीवाल की मांग के समर्थन में राजघाट पहुँची।

नीरव मोदी घोटाला: कांग्रेस मुख्यालय में राजीव शुक्ला द्वारा एआईसीसी प्रेस ब्रीफिंग

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आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा का दिल्ली सरकार की मांग के समर्थन में बयान

आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने दिल्ली सरकार की मांग के समर्थन में बयान दिया और पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर बड़ा हमला किया। ज्यादा जानने के लिए वीडियो जरूर देखिये। 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मुंबई में बूथ वर्कर्स को संबोधित किया

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मुंबई में बूथ वर्कर्स को संबोधित किया।

राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का संसद में पीएम नरेंद्र मोदी की लगातार अनुपस्थिति पर बयान

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प्रधानमंत्री मोदी एलजी को दिल्ली सरकार के खिलाफ कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करते हैं : आम आदमी पार्टी

आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एलजी को दिल्ली सरकार के खिलाफ कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

आरएसएस मानहानि मामला: राहुल गांधी ने कहा, मैं दोषी नहीं

आरएसएस मानहानि मामले में आज भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी पेश हुए। कोर्ट में आज राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा कि मैं दोषी नहीं।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप पत्र दायर किये गए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं कोर्ट में केस का सामना करुंगा, लेकिन मैं दोषी नहीं।

राहुल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और अशोक गहलोत अदालत में मौजूद थे। हालांकि अदालत ने राहुल पर आइपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए।

राहुल गांधी ने 7 जुलाई 2014 को भिवंडी की एक रैली में कहा था कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इसके खिलाफ आरएसएस की भिवंडी शाखा के सचिव राजेश कुंटे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) व 500 के तहत शिकायत की है।

शिकायत में दावा किया गया है कि राहुल के इस बयान से आरएसएस की छवि धूमिल हुई है और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।